बिहार सरकार की अंतरजातीय और दिव्यांग विवाह योजना 2024 : आवेदन, लाभ और वित्तीय सहायता की पूरी जानकारी

बिहार सरकार अंतरजातीय और दिव्यांग विवाह योजना 2024 :बिहार सरकार ने समाज में समानता और समरसता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में से एक विशेष योजना है – “अंतरजातीय और दिव्यांग विवाह योजना“, जो समाज के दो महत्वपूर्ण वर्गों पर ध्यान केंद्रित करती है। इस पोस्ट  में, हम इस योजना की विशेषताओं, लाभों और पात्रता मानदंडों पर चर्चा करेंगे. आप पूरी जाकारी के लिए हमारे इस पोस्ट को अंत तक पढे.

बिहार सरकार अंतरजातीय और दिव्यांग विवाह योजना 2024

बिहार सरकार अंतरजातीय और दिव्यांग विवाह योजना 2024 एक नजर

विषय विवरण
योजना का नाम अंतरजातीय और दिव्यांग विवाह योजना
उद्देश्य जातिवाद और दिव्यांगता के कारण विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करना
शुरुआत की तारीख 2 सितंबर 2024
प्रोत्साहन राशि ₹2.5 लाख (₹1.5 लाख कैश और ₹1 लाख फिक्स्ड डिपॉज़िट)
आवेदन प्रक्रिया [ई-सेवा पोर्टल - बिहार](http://esuvidha.bihar.gov.in) पर आवेदन करें
पात्रता मानदंड जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र

बिहार सरकार की अंतरजातीय और दिव्यांग विवाह योजना योजना का उद्देश्य:-

बिहार सरकार की अंतरजातीय और दिव्यांग विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में जातिवाद की दीवारों को तोड़ना और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विवाह को सरल बनाना है। यह योजना उन जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो जाति या दिव्यांगता की वजह से विवाह में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं। इस पहल के माध्यम से, सरकार समाज में समरसता और समानता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।

योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं

  1. वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत, सरकार शादी के खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस सहायता का उद्देश्य विशेषकर उन परिवारों की मदद करना है जिनके पास विवाह के खर्चों के लिए पर्याप्त धन नहीं है। यह सहायता राशि शादी के विभिन्न पहलुओं जैसे कि हल्दी, शादी का आयोजन, और अन्य संबंधित खर्चों को कवर करने में मदद करती है।

  2. विवाह प्रमाण पत्र: योजना के तहत, योग्य लाभार्थियों को विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जो भविष्य में किसी भी कानूनी या सरकारी कार्यों में उपयोगी हो सकता है।

  3. दिव्यांग विवाह के लिए विशेष सहायता: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि विशेष अनुकूलित सेवाएं और उपकरण जो उनके विवाह के अनुभव को सुगम बनाते हैं।

बिहार सरकार की अंतरजातीय और दिव्यांग विवाह योजना पात्रता :-

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थियों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  1. अंतरजातीय विवाह: अगर कोई दांपत्य जोड़ा जाति के भेदभाव को पार करके विवाह करना चाहता है, तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें दोनों पक्षों के जाति प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज की आवश्यकता होती है।

  2. दिव्यांग विवाह: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, यह योजना तब लागू होती है जब एक या दोनों जोड़ीदार दिव्यांग हों। इसके लिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

  3. आय सीमा: योजना के लाभ के लिए, लाभार्थियों की आय सीमा निर्धारित की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि यह सहायता उन परिवारों को मिले जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और जो विवाह के खर्चों को वहन करने में असमर्थ हैं।

आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। आवेदन के लिए, निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  1. आवेदन पत्र प्राप्त करें: आप स्थानीय पंचायत या नगर निगम कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स पर भी आवेदन पत्र उपलब्ध हो सकते हैं।

  2. दस्तावेज जमा करें: आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की एक प्रति जमा करनी होगी। इसमें जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र शामिल हैं।

  3. साक्षात्कार और सत्यापन: आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद, संबंधित विभाग द्वारा साक्षात्कार और दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया की जाती है।

  4. स्वीकृति और वित्तीय सहायता: सत्यापन के बाद, आवेदन को स्वीकृति मिलती है और निर्धारित वित्तीय सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

बिहार सरकार की अंतरजातीय और दिव्यांग विवाह योजना: वित्तीय सहायता के विवरण:-

बिहार सरकार की अंतरजातीय और दिव्यांग विवाह योजना समाज में समानता और समरसता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत, विवाह के विभिन्न खर्चों को कवर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अनुसार, कुल सहायता राशि ₹2.5 लाख है, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

वित्तीय सहायता का वितरण

  1. ₹1.5 लाख कैश:

    • इस राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। यह राशि विवाह के विभिन्न खर्चों जैसे कि समारोह की तैयारी, सजावट, भोज, और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है।
  2. ₹1 लाख फिक्स्ड डिपॉज़िट:

    • शेष ₹1 लाख को एक फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) के रूप में रखा जाता है। यह FD विवाह के बाद की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य में किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करता है। FD का लाभ लाभार्थी को निश्चित समय अवधि के बाद मिलता है, जिससे एक सुरक्षित वित्तीय भंडार सुनिश्चित किया जा सकता है.

आवेदन लिंक और जानकारी:

बिहार सरकार की अंतरजातीय और दिव्यांग विवाह योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप निम्नलिखित लिंक का उपयोग कर सकते हैं इस वेबसाइट से आप इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते है .

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